रांची। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज करवाए गई प्राथमिकी में पुलिस को किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है। अब हाईकोर्ट देवघर डीसी की याचिका पर 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। उनकी ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने पक्ष रखा।
ज्ञात हो कि वर्ष 2022 में, देवघर एयरपोर्ट से सूर्यास्त के बाद फ्लाइट टेकऑफ करने को लेकर हुए विवाद के तुरंत बाद सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर डीसी के खिलाफ जीरो FIR दर्ज करवाई है, जिसे रद्द करने के लिए देवघर के उपायुक्त ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।